चित्रकूट: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो मामलों में आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
चित्रकूट: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो मामलों में आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
चित्रकूट। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते अलग-अलग दो मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत 06 मार्च 2026 को माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), जनपद चित्रकूट की अदालत ने दोनों मामलों में फैसला सुनाया। पहले मामले में थाना पहाड़ी में दर्ज मु0अ0सं0 238/2017, धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी प्रहलाद पुत्र मनवा यादव, निवासी नोनार थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायलय के उठने तक की सजा (Till Rising of Court) तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं दूसरे मामले में थाना पहाड़ी में दर्ज मु0अ0सं0 22/2018, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी श्यामलाल पुत्र प्रभु, निवासी लोड़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय ने दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इन मामलों में प्रभावी पैरवी अधिकारी श्री शशिकांत यादव (P.O.) द्वारा की गई। जबकि विवेचना तत्कालीन विवेचक श्री राजाभैया तथा उपनिरीक्षक श्री इन्द्रलाल यादव द्वारा संपन्न की गई थी। वहीं आरक्षी अवतार (पैरोककार) की भी न्यायालय में पैरवी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका रही।
चित्रकूट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और जनपद में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
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